31 मार्च तक नहीं कराया शारीरिक सत्यापन तो बंद हो सकती है विधवा और दिव्यांग पेंशन! जानिए पूरी जानकारी

Vidhva Aur Divyang Pension Yojana

सरकार द्वारा चलाई जा रही विधवा और दिव्यांग पेंशन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए लाभार्थियों को समय-समय पर अपनी पहचान और स्थिति का सत्यापन कराना आवश्यक होता है। इस बार 31 मार्च तक यदि पेंशनधारकों ने शारीरिक सत्यापन नहीं करवाया, तो उनकी पेंशन रुक सकती है

यह खबर उन सभी विधवा और दिव्यांग नागरिकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो राजस्थान सरकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत हर महीने आर्थिक सहायता प्राप्त करते हैं। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि यह सत्यापन क्यों जरूरी है, इसे कैसे कराया जा सकता है और क्या होगा यदि समय सीमा के भीतर सत्यापन नहीं कराया गया।


क्या है शारीरिक सत्यापन और यह क्यों जरूरी है?

शारीरिक सत्यापन सरकार द्वारा चलाई जा रही पेंशन योजनाओं में पारदर्शिता बनाए रखने और फर्जी लाभार्थियों को हटाने के लिए किया जाता है। हर वर्ष लाभार्थियों को यह प्रमाणित करना होता है कि वे जीवित हैं और अभी भी योजना के पात्र हैं।

इस बार, राजस्थान सरकार ने सभी विधवा और दिव्यांग पेंशनधारकों के लिए 31 मार्च अंतिम तिथि निर्धारित की है। यदि इस तारीख तक सत्यापन नहीं कराया गया, तो संबंधित लाभार्थियों की पेंशन रोक दी जाएगी


किन पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों को करवाना होगा सत्यापन?

राजस्थान में कई प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं लागू हैं, जिनमें से प्रमुख योजनाएं निम्नलिखित हैं:

  1. विधवा पेंशन योजना – यह योजना उन महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करती है जो विधवा हो चुकी हैं और जिनकी आय का कोई स्रोत नहीं है।
  2. दिव्यांग पेंशन योजना – इस योजना के तहत उन लोगों को सहायता दी जाती है जिनकी विकलांगता 40% या उससे अधिक है।
  3. वृद्धावस्था पेंशन योजना – 60 वर्ष से अधिक आयु के गरीब नागरिकों को इसका लाभ मिलता है।

इस बार की पेंशन सत्यापन प्रक्रिया मुख्य रूप से विधवा और दिव्यांग पेंशन धारकों के लिए अनिवार्य की गई है।


सत्यापन न कराने पर क्या होगा?

यदि कोई लाभार्थी 31 मार्च 2025 तक अपना शारीरिक सत्यापन नहीं कराता, तो उसकी पेंशन अस्थायी रूप से बंद कर दी जाएगी। इसके बाद लाभार्थी को दुबारा सत्यापन कराने के लिए आवेदन करना होगा, जिससे प्रक्रिया में देरी हो सकती है।

यदि किसी व्यक्ति का सत्यापन समय पर नहीं होता, तो उसे अगले महीने से पेंशन मिलना बंद हो जाएगा और उसे नए सिरे से पेंशन प्रक्रिया को पूरा करना होगा।


कहां और कैसे कराएं पेंशन सत्यापन?

राजस्थान सरकार ने ई-मित्र केंद्रों और पंचायत स्तर पर सत्यापन की सुविधा दी है। लाभार्थी निम्नलिखित तरीकों से सत्यापन करवा सकते हैं:

1. ई-मित्र केंद्र पर बायोमेट्रिक सत्यापन

  • पेंशनधारी को नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाना होगा।
  • वहां आधार कार्ड और पेंशन आईडी दिखाकर बायोमेट्रिक सत्यापन करवाया जा सकता है।

2. आधार OTP आधारित सत्यापन

  • यदि किसी लाभार्थी के पास आधार से लिंक मोबाइल नंबर है, तो वह OTP के माध्यम से ऑनलाइन सत्यापन कर सकता है।
  • इसके लिए ई-मित्र केंद्र या सरकारी वेबसाइट पर जाकर प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

3. ग्राम पंचायत या नगर निकाय कार्यालय में सत्यापन

  • जो लाभार्थी ई-मित्र केंद्र तक नहीं जा सकते, वे अपनी ग्राम पंचायत, नगर निकाय कार्यालय या ब्लॉक स्तर के सामाजिक कल्याण अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।
  • वे अपने दस्तावेजों की फिजिकल कॉपी जमा करके सत्यापन करा सकते हैं।

4. विशेष परिस्थिति में घर बैठे सत्यापन

  • अगर कोई व्यक्ति अत्यधिक बुजुर्ग है या गंभीर बीमारी से ग्रस्त है, तो वह सामाजिक कल्याण विभाग से घर पर सत्यापन की सुविधा के लिए आवेदन कर सकता है।

सत्यापन के लिए जरूरी दस्तावेज

सत्यापन के समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:

  • आधार कार्ड (Aadhaar Card)
  • पेंशन आईडी कार्ड (Pension ID)
  • बैंक पासबुक (Bank Passbook)
  • विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • विधवा प्रमाण पत्र (Widow Certificate) (यदि लागू हो)
  • राशन कार्ड या निवास प्रमाण पत्र

राजस्थान सरकार द्वारा दी गई सुविधा

राजस्थान सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए अलग-अलग स्थानों पर कैंप आयोजित कर रही है, जिससे लाभार्थियों को सत्यापन कराने में परेशानी न हो। इसके अलावा, सरकार ई-मित्र सेवा केंद्रों पर निःशुल्क सत्यापन सुविधा भी प्रदान कर रही है।

राजस्थान के सभी जिला कलेक्टर और सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारी इस प्रक्रिया की निगरानी कर रहे हैं ताकि कोई भी लाभार्थी सत्यापन से वंचित न रहे।


क्या करें यदि पेंशन सत्यापन में कोई समस्या आए?

अगर किसी व्यक्ति को सत्यापन कराने में कोई परेशानी होती है, तो वह निम्नलिखित उपाय कर सकता है:

  1. ई-मित्र हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें – सरकार की ओर से हेल्पलाइन सेवा उपलब्ध है, जहां से मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है।
  2. स्थानीय सामाजिक कल्याण अधिकारी से मिलें – पंचायत समिति या नगर निकाय कार्यालय में जाकर अधिकारी से संपर्क करें।
  3. राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट देखें – वहां से पूरी प्रक्रिया की जानकारी और सहायता केंद्रों की सूची मिल सकती है।

निष्कर्ष

यदि आप राजस्थान सरकार की विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन योजना के लाभार्थी हैं, तो 31 मार्च 2025 से पहले अपना शारीरिक सत्यापन अनिवार्य रूप से करवा लें

सत्यापन न कराने पर पेंशन बंद हो सकती है, जिससे आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सत्यापन प्रक्रिया बेहद सरल है और इसे ई-मित्र केंद्र, पंचायत कार्यालय या आधार OTP के माध्यम से पूरा किया जा सकता है

समय पर सत्यापन करवाएं और अपनी पेंशन को सुरक्षित रखें!

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